खाद्य सामग्री वितरण के दौरान सेल्फी या फोटोग्राफी आदि करने पर होगी कार्यवाही, जिला कलेक्टर अजमेर ने दिए निर्देश

जिला कलेक्टर अजमेर द्वारा अपने समस्त उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने क्षेत्र मैं वितरण की जाने वाली सुखी सामग्री एवं फूड पैकेट वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना की जाए


जिला कलेक्टर अजमेर द्वारा अपने अपने क्षेत्र के उपखंड अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि उनके क्षेत्र में जो भी एनजीओ, भामाशाह व दानदाताओं के माध्यम से खाद्य सामग्री वितरण के दौरान सेल्फी, फोटोग्राफी आदि किए जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है जिला कलेक्टर अजमेर द्वारा जारी किए गए पत्र में यह भी निर्देश दिए गए हैं की यदि कोई भी एनजीओ, भामाशाह व दानदाता सर्वप्रथम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें वह किसी प्रकार की कोई भी सेल्फी या फोटोग्राफी ना करें पालना नहीं होने की दशा में उक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जावे



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