कोरोना कन्टेमेंट जोन को छोड़कर डेंटल क्लीनिक के संचालन की अनुमत

कोरोना महामारी के कारण दंत रोगियों को समुचित उपचार की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेशभर में कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर डेंटल चिकित्सा क्लीनिकों के संचालन के लिये जोनवार अनुमित प्रदान की गयी है। सभी दंत चिकित्सा कार्मिकों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये गये हैं।

 

अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार सिंह ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। उन्होंने बताया कि रेड जोन में केवल आपातकालीन दंत प्रक्रियाएं ही की जा सकती हैं। ओरेंज एवं ग्रीन जोन में दंत चिकित्सा क्लीनिक, दंत परामर्श प्रदान करने के लिये कार्य करेंगे। डेंटल प्रोसीजर, आपरेशन केवल आपातकालीन और अति-आवश्यक उपचार प्रक्रियाओं तक ही सीमित होगा। नए दिशा-निर्देशों जारी होने तक सभी नियमित और वैकल्पिक दंत प्रक्रियाएं एवं नेशनल केंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत ओरल केंसर स्क्रीनिंग स्थगित रहेगी। इन आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

 

श्री सिंह ने बताया कि दंत चिकित्सक, दंत सहायक के साथ-साथ दंत चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरने वाले रोगियों में संक्रमण की आशंका रहती है। उन्होंने बताया कि अधिकांश दंत प्रक्रियाओं में रोगी की ओरल कैविटी, लार, रक्त और श्वसन पथ के स्राव के साथ निकट संपर्क होता है। लार में कोरोना वायरस संक्रमण लोड अधिक होता है। कई रोगी जो बिना किसी लक्षण के हैं, वे कोरोना वायरस संक्रमण के वाहक हो सकते हैं।  दंत चिकित्सा क्लीनिक में आने वाले सभी रोगियों का कोरोना संक्रमण से बचाव समस्त आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुये उपचार के निर्देश दिए गए हैं।

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