LOCKDOWN UPDATE/ राजस्थान में लॉक डाउन 4.0 में क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद, नोटिफिकेशन जारी

राज्य सरकार द्वारा सोमवार को लॉक डाउन 4.0 की गाइडलाइन जारी कर दी गई जिसमें प्रदेश में शर्तों के साथ खोले जा सकेंगे सैलून वही शॉपिंग मॉल स्कूल शैक्षणिक धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
वही पान गुटखा और तंबाकू पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी।


क्या-क्या पाबंदी



  • कहीं भी 5 या उससे ज्यादा लोग एकत्रित नहीं सकेंगे। रोज शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता है। 

  •  शॉपिंग मॉल, स्कूल, शैक्षणिक, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार का समारोह आयोजित नहीं होगा। 

  • ऑफिस, दफ्तर और फैक्ट्रियां 6 बजे से पहले बंद कर दी जाएंगी। जिससे सभी लोग 7 बजे से पहले घर पहुंच सकें। 

  • साथ ही पान-गुटखा और तंबाकू पर पूरी तरह रोक रहेगी। 


  • कुछ शर्तो के साथ खोले जाने वाली गतिविधियां



    • स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, गोल्फ कोर्स और पोलो ग्राउंड आदि, लेकिन ये केवल खिलाड़ियों के लिए रहेंगे। यहां जनता की एंट्री और कैंटीन सब बंद रहेंगी।

    • मिठाई की दुकानों के साथ अब रेस्टारेंट भी खुल सकेंगे। यहां सिर्फ रसोई खुलेगी। जिन्हे सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे की इजाजत होगी।

    • सैलून ब्यूटी पार्लर खुल सकते हैं। इन्हे सख्त निर्देश है कि पूरी सुरक्षा अपनाएंगे। हर कस्टमर के बाद सैनिटाइज और स्टेरेलाइज करेंगे। 

    • शादी समारोह में एसडीएम को पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है। समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मैनटेन करना आयोजक का दायित्व है। 50 से अधिक नहीं हो सकते। इसके उल्लंन में भारी जुर्माना लगाया जाएगा।


    • इसके अलावा सब कुछ खुल सकता है। जिसमें हर चीज के साथ शर्ते जुड़ी हुई हैं। जहां संक्रमण फैला है उसे कंटेंमेंट जोन कहते हैं। इन जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है। वहां किसी भी प्रकार की गतिविधि या आवागमन अनुमत नहीं है। केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ती ही होगी।


      रेड जोन- 


      आवश्यक कार्यालयों और विभागों को छोड़कर शेष में 50 फीसदी कर्मचारी आएंगे। बाकी वर्क फ्रोम होम करेंगे। इसी प्रकार से निजी कार्यालयों में 50 फीसदी स्टाफ आ सकता है। ऑरेंज जोन में ऑफिसों में दो तिहाई स्टाफ तक आ सकता है। पार्क नहीं खुलेंगे। वहीं बस, ऑटो, टैक्सी, रिक्शा अभी रेड जोन में अनुमत नहीं है। ऑरेंज जोन में इन्हे अनुमति रहेगी।


      ऑरेंज जोन- सभी ऑफिस में दो तिहाई स्टाफ तक आ सकता है। वहीं बस, ऑटो, टैक्सी, रिक्शा अभी रेड जोन में अनुमति रहेगी।


      ग्रीन जोन- सब कुछ अनुमत है, लेकिन जो सभी जगह के लिए शर्ते हैं वो लागू रहेंगी।






सरकार द्वारा जारी रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन की सूची




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