राजस्थान गृह विभाग ने विवाह संबंधी आयोजन के लिए जारी की गाइडलाइन

 शादी समारोह में अधिकतम संख्या 100 रहेगी

नियम तोड़ने पर जुर्माना 10000 से बढ़ाकर 25000 किया

शादी के आयोजक को आयोजन की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करवानी होगी

निर्धारित संख्या से ज्यादा मेहमान होने पर कार्यवाही की जाएगी

विवाह समारोह में कोविड-19 गाइडलाइन की करनी होगी पालना

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